हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 11,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

रिपोर्ट – राजेंद्र कुमार सोनी ब्यूरो चीफ चित्रकूट

हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 11,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

कर्वी, चित्रकूट –पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये

निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रकूट शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनाँक 02.04.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2025 धारा 103(1),352 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ प्रसादी पुत्र लालमन कोल निवासी जारोमाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आपको बता दें कि दिनांक 14.03.2025 को वादिया मीरा देवी पत्नी शंकर प्रजापति निवासी जारोमाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ प्रसादी उपरोक्त द्वारा गाली गलौज करना, वादिया के पति के गाल व मुँह पर जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार करना जिससे वादिया के पति का गाल व मुँह कट जाना तथा दौराने उपचार मृत्यु हो जाना।

इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 15/2025 धारा 103(1)352 भा0द0वि0 बनाम अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ प्रसादी पुत्र लालमन कोल निवासी जारोमाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवआसरे द्वारा सम्पादित की गयी थी जिसके क्रम में अभियुक्त को दिनांक 19.03.2025 को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 29.04.2025 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।

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