मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

रिपोर्ट – राजेन्द्र कुमार सोनी ब्यूरो चीफ चित्रकूट

चित्रकूट –पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी

प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 02.04.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत एनसीआर नं0 03/2018 धारा 323,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र परसव निवासी सेवा सुबकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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