माननीय न्यायालय द्वारा घर के अन्दर ले जाकर नाबालिक बालिका से बलात्कार करने, गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

रिपोर्ट – सतीश कुमार सोनी तहसील ब्यूरो कर्वी चित्रकूट

माननीय न्यायालय द्वारा घर के अन्दर ले जाकर नाबालिक बालिका से बलात्कार करने, गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी आकाश तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी

गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 13.05.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना पहाडी में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/21 धारा 376(एबी),504,506 आईपीसी, 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त छितानी पुत्र बैजनाथ मिश्रा निवासी अशोह थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 20 वर्ष के कठोर कारावास और 21000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
घटना का विवरणः-
दिनांक 07.01.2021 को थाना पहाड़ी अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा पहाडी पर सूचना दी कि अभियुक्त छितानी उपरोक्त द्वारा उनकी 08 वर्षीय नाबालिक पुत्री को घर के अन्दर ले जाकर अश्लील हरकत एवं उलाहना देने पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना करना सूचना पर थाना पहाडी में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 03/21 धारा 376(एबी),504,506 आईपीसी, 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकाश द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 08.01.2021 में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दिनाँक 14.03.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

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