
माननीय न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटना के आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कर्वी श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी
प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 एफटीसी श्री अश्विनी उपाध्याय द्वारा आज दिनाँक 14.05.2026 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 145/18 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राघवेन्द्र पुत्र जगन्नाथ निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
